Tax on upi payments इन दिनों इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि यदि आप ₹2000 से ज्यादा की खरीदारी पर UPI (यूपीआई) के माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ सकता है। इस खबर को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स भी इसे लेकर खबरें चला रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि हकीकत क्या है और सरकार की ओर से क्या स्पष्टीकरण आया है।
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Tax on UPI payments

UPI: भारत का सबसे भरोसेमंद डिजिटल पेमेंट सिस्टम
Tax on UPI payments आज के समय में यूपीआई (UPI) भारत में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। लोग छोटे से बड़े लेन-देन के लिए अब मोबाइल से यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैश रखने की आवश्यकता अब कम हो गई है और लोग दुकानों से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक हर जगह यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं।
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क्या सच में UPI पर जीएसटी लगेगा?
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ₹2000 से ऊपर के UPI ट्रांजैक्शन पर 18% GST लगाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। हालांकि:
- अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
- न ही वित्त मंत्रालय की ओर से, और न ही संसद में इस विषय पर कोई बयान या चर्चा हुई है।
- GST लगाने से जुड़ा कोई गजट नोटिफिकेशन या आधिकारिक प्रेस रिलीज़ भी सामने नहीं आई है।
आपको बता दें कि UPI एक P2P (Peer-to-Peer) पेमेंट सिस्टम है, जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसमें अलग से ट्रांजैक्शन टैक्स या जीएसटी लगने का कोई आधार नहीं बनता, क्योंकि: Tax on UPI payments
- सामान खरीदते समय पहले से ही GST सामान पर लग चुका होता है।
- और व्यक्ति की कमाई पर इनकम टैक्स पहले से ही लागू है।
- पेमेंट के ऊपर टैक्स लगाना तकनीकी रूप से और व्यावहारिक रूप से उचित नहीं है।
GST On Upi Payment
Tax on UPI payments फिलहाल UPI ट्रांजैक्शन पर किसी भी प्रकार का जीएसटी या टैक्स नहीं लगाया गया है। यह खबर अफवाह है जब तक कि भारत सरकार या वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया जाता।
इसलिए किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने से पहले सरकारी वेबसाइट या विश्वसनीय न्यूज़ सोर्स से ही जानकारी प्राप्त करें।