Ration Card Transfer
यदि आप अपने स्थाई पते से कहीं अन्य जगह शिप्ट हो रहें है परन्तु अपने राशन कार्ड की सुवधाओं से वंचित होना नहीं चाह रहे तो आपके लिए खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध है। अपने राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपना राशन कार्ड ट्रांसफर कर सकते है। यह प्रक्रिया बहुत आसान है। इस लेख में हम राशन कार्ड कैसे ट्रांसफर करें एवं इसके लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक है आदि के बारे में जानकारी स्पष्ट कर रहें हैं।आपका राशन कार्ड ई-केवाईसी हुआ है या नहीं ऐसे करें चेक
Ration Card Transfer (राशन कार्ड ट्रांसफर) के लिए मुख्य बिंदु
Ration Card Transfer राशन कार्ड देश के प्रत्येक आम नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यदि आप कम कीमत में या निशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है।- खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- अपना राज्य या जिला बदलने पर राशन कार्ड ट्रांसफर किया जाता है।
- प्रत्येक राज्य की आधिकारिक पोर्टल पर राशन कार्ड ट्रांसफर किया जा सकता है।
- आवेदक के पश्चात 30 दिन के बाद राशन कार्ड ट्रांसफर कर दिया जाता है।
- राशन कार्ड ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मतदाता पहचान पत्र
- बिजली बिल
- एलपीजी रसीद
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
राशन कार्ड ट्रांसफर कैसे करें?
Ration Card Transfer:-राशन कार्ड अपने तहसील दार से ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया आसान है। यदि आप इस प्रक्रिया को पहली बार कर रहें है, तो भी आपके लिए आसान है। अपना राशन कार्ड ट्रांसफर कराने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:- सर्वप्रथम अपने राज्य की खाद्य विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- अब होमपेज पर “राशन कार्ड ट्रांसफर फॉर्म डाउनलोड” के विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करते फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
- अब उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लें।
- इसके पश्चात फॉर्म में पूँछी गई जानकारी जैसे: राशन कार्ड नंबर, कार्ड धारक का नाम, पिता का नाम, यूनिट के नंबर एवं पता आदि की जानकारी दर्ज करें।
- फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ों को फॉर्म के साथ संलग्र करें।
- अंत में अपने नजदीकी तहसील कार्यालय या खाद्य विभाग में जाकर फॉर्म जमा कर दें।